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मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी का 12.96 करोड़ का कांप्लेक्स होगा कुर्क, आदेश जारी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी व गिरोह से संबंध रखने वालों की खैर नहीं है। गिरोह से जुड़े एक-एक लोगों पर जहां कार्रवाई हो रही है तो चिह्नीकरण की कार्रवाई भी चल रही है। रविवार की शाम जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़े लोगों की सूची तलब की थी। इसका असर दूसरे दिन ही दिखा। 

जिलाधिकारी ने मुख्तार अंसारी के करीबी हाजी मुख्तार की 12.96 करोड़ रुपये लागत की फातिमा कांप्लेक्स को कुर्क करने का आदेश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने दो टूक चेतावनी दी है कि अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आदेडीह बिचला सरायलखंसी निवासी हाजी मुख्तार द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा क्रय की गई मौजा जहांगीराबाद अर्बन बाईपास रोड स्थित कुल रकबा 1299.6 वर्ग मीटर पर निर्मित फातिमा कांप्लेक्स के भवन को कुर्क करने के आदेश जारी किए। इस जमीन एवं कांप्लेक्स भवन का बाजार मूल्य लगभग 12 करोड़ 96 लाख रुपये आंका गया है।

हाजी मुख्तार के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसने जहांगीराबाद में अवैध रूप से अर्जित धन से अचल संपत्ति खड़ी की थी। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल-अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने का कार्य किया जा रहा है। कहा कि जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है, उनका चिह्नीकरण कर उनके खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

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