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उसरी चट्टी कांड मामले में गाजीपुर में बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ दर्ज हुई गवाही

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी/एमएलए कोर्ट रामसुध सिंह की अदालत में मुहम्मदाबाद के बहुचर्चित 21 वर्ष पुराने उसरी चट्टी पर मुख्तार अंसारी पर हमले के मामले में अभियोजन की तरफ से सोमवार को गवाह रमेश राम ने बयान दर्ज कराया। इस दौरान आरोपित त्रिभुवन सिंह की मिर्जापुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी हुई। न्यायालय ने जिरह के लिए छह सितंबर की तिथि नियत की है। वहीं आरोपित बृजेश सिंह के अधिवक्ता हाजिरी माफी की दरख्वास्त डाली थी।

15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ जा रहे थे। इसी दौरान करीब 12:30 बजे दिन में उसरी चट्टी पर उनके काफिले पर पहले से तैयार हमलावरों ने स्वचालित हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। इसमें मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर रामचंद्र उर्फ प्रदीप की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं घायल रूस्तम उर्फ बाबू की इलाज के दौरान मौत हो गई। हमलावर पक्ष के भी एक की मौत हो गई थी।

मुख्तार अंसारी के साथ चलने वाले हमराहियों को भी चोट आई थीं। मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह को नामजद करते हुए 15 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना उपरांत पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। इसमें से दो आरोपित की विचारण के दौरान मौत हो गई। गवाह रमेश राम गवाही के दौरान अपनी सुरक्षा के बाबत प्रार्थना पत्र दिया जिसे न्यायालय ने मंजूर करते हुए थाना प्रभारी मुहम्मदाबाद को गवाह को समुचित सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। गवाही के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव मौजूद रहे।

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