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मुख्तार अंसारी के करीबी की 46.71 करोड़ की अर्जित की गई संपत्ति का गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. मुख्तार अंसारी के करीबियों पर प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्‍तार अंसारी के करीबी सरायलखंसी के अहिलाद निवासी 46.71 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यह जमीन उमेश सिंह व उसकी पत्नी के नाम है। इस पर दो मंजिले पक्के भवन बने हैं।

उमेश सिंह अपने व पत्नी शीला के नाम से सदर तहसील के भुजौटी में स्थित आराजी संख्या 13 में रकबा 1530.9 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 17 के रकबा 597 कड़ी में से 298.5 कड़ी एवं आराजी नंबर 17 में ही ओमप्रकाश से क्रय की गई भूमि रकबा 56 कड़ी एवं केवल पत्नी के नाम से क्रय की गई भूमि रकबा 245 कड़ी जमीन है। इन दोनों आराजी संख्याओं पर निर्मित दो मंजिलें पक्के भवन को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं।

कुर्क किए गए जमीनों एवं उन पर निर्मित दो मंजिला पक्के मकानों का बाजार मूल्य लगभग 46.71लाख है। अभियुक्त उमेश सिंह के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसका मुख्तार अंसारी से बेहद करीबी संबंध रहा है। भुजौजी में जमीन एवं दो मंजिला मकान अवैध तरीके से अर्जित धन द्वारा तैयार किया गया है।

शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की जा रही है कार्रवाई

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल-अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है, उनका चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ भी कुर्क की कार्रवाई की जाएगी।

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