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अब्बास अंसारी 18 नवंबर तक ED की कस्टडी में, 7 दिन की रिमांड मंजूर

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. अपर जिला जज अनिरुद्ध प्रसाद तिवारी ने बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र विधायक अब्बास अंसारी को मनी लांड्रिग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी में सात दिन और के लिए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित को 18 नवंबर की दोपहर दो बजे तक कस्टडी में पूछताछ इत्यादि के लिए सौंपा जाता है।

ईडी की अर्जी पर अदालत ने दी मंजूरी

12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश जिला जज संतोष राय ने पूर्व में दिया था, लेकिन यह अवधि जिस दिन समाप्त हो रही थी, उस दिन न्यायालय में अवकाश है। ईडी ने एक दिन पूर्व इसी को आधार बनाकर कोर्ट में अर्जी दी। कहा गया कि अभी इनसे इनके और रिश्तेदारों के बारे में पूछताछ की जानी है, इसलिए सात दिनों के लिए इन्हें और ईडी की हिरासत में सौंपा जाए। कोर्ट ने कहा कि आरोपित की हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा में सौंपने के वक्त का मेडिकल परीक्षण कराया जाए।

ED ने कहा- अब्बास से पूछताछ में और जानकारी है जुटानी

ईडी की तरफ से सहायक निदेशक सौरभ कुमार ने कस्टडी रिमांड अर्जी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने अभियुक्त को सात दिन की कस्टडी रिमांड में भेजने की मांग किया। तर्क दिया कि आय से अधिक संपत्ति रखने के दो मामलों में अब्बास अभियुक्त है। जिसकी प्राथमिकी गाजीपुर और मऊ में दर्ज की गई है। मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। मामला 15 करोड़ 31 लाख से अधिक का है। ईडी को अभी इस मामले में और साक्ष्य हासिल करना शेष है। अगर ED की कस्टडी रिमांड में सौंप दिया जाए तो मामले से जुड़ी अहम जानकारी हासिल हो सकती हैं। बचाव पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया।

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