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जमीन पर खेती के अलावा कुछ भी किया तो लेनी होगी इजाजत, जानें नया आदेश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. यूपी के शहरी क्षेत्रों में खेती के अलावा व्‍यवसाय या आवास के लिए जमीन का उपयोग करने से पहले सम्बंधित विकास प्राधिकरण की इजाजत लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बारे में प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया।

इस आदेश के अनुसार विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित किसी भी भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए घोषित किये जाने से पहले सम्बंधित विकास प्राधिकरण से विधिवत इजाजत लेनी होगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र के तहत प्राधिकरण से बगैर विधिवत इजाजत लिए या मानचित्र स्वीकृत करवाये बिना और महायोजना में चिन्हित भू-उपयोग के खिलाफ अवैध रूप से विकास/निर्माण गतिविधियों और आवासीय कालोनियों का तेजी से निर्माण हो रहा है। 

अवैध कालोनियों के इस मकड़जाल पर रोक लगाने के लिए कुछ प्राधिकरणों ने शासन से अनुरोध किया था। कहा था कि यदि प्राधिकरण की अनापत्ति प्राप्त करते हुए महायोजना भू-उपयोग किया जाता है तो इससे अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा।

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