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1 मार्च से नए सोशल मीडिया नियम लागू, ऑनलाइन कर पाएंगे शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई

गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. सोशल मीडिया कंपनी जैसे Facebook, Instagram और Twitter की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तीन शिकायत अपीलीय समितियां (GAC) बनाने का ऐलान किया है, जो कि 1 मार्च 2023 से काम करना शुरू कर देंगी। इन समितियों पर जिम्मेदारी होगी कि वो यूजर्स की शिकायतों को 30 दिनों में निपटाएं।

सरकार ने बनाया डिजिटल प्लेटफॉर्म

सरकार का मानना है कि यूजर्स की शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से काम किया जाना चाहिए। ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियां यूजर्स की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगी। सरकार ने वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाने का ऐलान किया है, जो सिर्फ ऑनलाइन और डिजिटल चलेगा, जिसमें यूजर्स ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर पाएंगे। साथ ही इन शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा भी किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी। यूजर्स ऑनलाइन ट्रैक कर पाएंगे कि आखिर उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है।

दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई

इसके अलावा शिकायत के खिलाफ अपील करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। शिकायत के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। मतलब शिकयती पोस्ट को हटाया जाएगा। या फिर उस अकाउंट पर कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने बनाई समिति

सोशल मीडिया शिकायत के निपटारे के लिए तीन समितियां बनाई जाएंगी। इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन, दो फुल टाइम मेंबर्स होंगे। वही दूसरी समिति को ज्वाइंट सेक्रेटी लेवल इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकॉस्टिंग मिसिस्ट्री ऑफिसर शामिल होंगे। जबकि तीसरे पैनल में आईटी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल चेयपर्सन के तौर पर शामिल होंगे।

बता दें कि लंबे वक्त से सोशल मीडिया की मनमानी पर रोक लगाने को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा करके सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो सोशल मीडिया की यूजर्स के प्रति जिम्मेदारी तय करना चाहती है।

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