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माफिया मुख्तार और सांसद अफजाल की बढ़ी मुश्किलें, 16 साल पुराने गैंगस्टर केस में आज आएगा फैसला

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. माफिया मुख्तार अंसारी और गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के 16 साल पुराने मामले में आज फैसला आएगा। साल 2007 में दोनों माफिया भाइयों पर यह केस दर्ज हुआ था। 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई, उसी आधार पर केस लिखा गया। मुख्तार पर कृष्णानंद राय की हत्या के अलावा रुंगटा के अपहरण एवं हत्या का भी मामला शामिल था।

16 साल पुराने केस में आ सकता है फैसला

16 साल पुराना यह केस अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सांसद अफजाल और मुख्तार पर आज फैसला आ सकता है। एक अप्रैल को बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।

बता दें कि 22 नवंबर 2007 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने विभिन्न मामलों में हुए गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल कर गिरोह बंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 23 सितंबर 2022 को अफजाल एवं मुख्तार के खिलाफ आरोप न्यायालय में तय किया गया था।

एक अप्रैल को ही कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था

बहस के लिए कई तिथियां डालने के बाद एक अप्रैल को अफजाल अंसारी की ओर से बहस पूरी हुई। इसके बाद दूसरे दिन गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से बहस पूरी हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाने की तिथि 15 अप्रैल नियत की थी। एक अन्य गैंगस्टर के मामले में 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को इसी न्यायालय ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।

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