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आजम खान को राहत नहीं, भड़काऊ भाषण पर फिर आफत में सपा दिग्गज

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विधानसभा चुनाव 2007 के दौरान भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषण के मामले में सपा नेता आजम खान को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का आदेश दिया है। इससे पहले एमपीएमएलए कोर्ट रामपुर ने आजम खान को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया था, जिसे आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को को उक्त मामले की सुनवाई के बाद उनकी यह मांग नामंजूर करते हुए आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने आजम खान की याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2007 के विधानसभा के चुनाव के दौरान आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था। इसके खिलाफ धीरज कुमार सिंह ने रामपुर के टांडा थाने में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर मुकदमे का ट्रायल शुरू कर दिया। ट्रायल के दौरान यह बात सामने आई कि उक्त भाषण की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई थी, जिसे विवेचक ने अपनी केस डायरी का हिस्सा बनाया है, लेकिन चार्जशीट में उस रिकॉर्डिंग का जिक्र नहीं है। इस पर स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने सीडी में रिकॉर्ड ऑडियो से उसका मिलान कराने का निर्देश दिया। इस आदेश के खिलाफ आजम खान की आपत्ति 29 अक्टूबर 2022 को स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने खारिज कर दी थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

आजम खान के वकीलों ने कई तकनीकी बिंदुओं पर इस आदेश को गलत बताया। कहा गया कि जिस नायब तहसीलदार गुलाब राय ने ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग कराई थी, उन्होंने ऐसा व्यक्तिगत स्तर पर किया था, न कि उन्हें किसी वरिष्ठ पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी ने ऐसा करने का आदेश दिया था।

फिलहाल कोर्ट ने दलीलों को नामंजूर करते हुए आजम खान को अपनी आवाज का नमूना रिकॉर्ड कराने का आदेश दिया है। साथ ही स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए से कहा है कि आडियो रिकॉर्डिंग करने वाले पूजा कैसेट सेंटर के प्रोपराइटर संजय से इस आशय का एक सर्टिफिकेट प्राप्त करें और उसके बाद आजम खान की आवाज का नमूना रिकॉर्ड करके उससे उपलब्ध रिकॉर्डिंग से मिलान किया जाए।

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