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अफजाल अंसारी 90 दिन बाद गाजीपुर जेल से रिहा

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में गुरुवार को पूर्व सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर रिहा कर दिया गया। 24 जुलाई को प्रयागराज हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया था। गुरुवार की दोपहर जिला जेल प्रशासन को जमानत पत्र मिला। देर शाम पूर्व सांसद गाजीपुर जेल से बाहर निकले। जेल से निकलते ही अफजाल ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा।

12 साल पुराने गैंगस्टर मामले में 29 अप्रैल 2023 को अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अफजाल गाजीपुर जेल में बंद थे। सजा के बाद अफजाल की लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी।
बड़े माफियाओं को बचा रही है हुकूमत
रिहा होने के बाद अपने आवास पर पहुंचे अफजाल अंसारी ने कहा, ''आज से 90 दिन पहले 29 अप्रैल को मुझे एक मुकदमे में 4 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद मुझे जेल जाना पड़ा। अब मुझे हाईकोर्ट से जमानत मिली और अब मैं रिहा हुआ हूं। इसमें आप लोगों की दुआ, गरीबों की दुआएं काम आई हैं। जरूर मुश्किल हालात थे लेकिन सब्र से काम लिया गया। इसके पीछे सरकार का जो मकसद है, बेचैनी है, उसे आम आदमी भी समझ रहा है।''
पूर्व सांसद ने कहा, ''बड़े माफियाओं को बचाने के लिए पूरी हुकूमत लगी हुई है। सभी एजेंसियां लगी हुई हैं। जो गवाह हैं, उन्हें जेल भेज दिया जा रहा है। दूसरी तरफ झूठे इल्जाम में लोगों को फंसाकर जेल में भेजा जा रहा है। मेरा पूरा खानदान लोगों की सेवादारी में लगा रहा। हमने और हमारे बाप-दादा ने लोगों को बसाया है, उनका सहारे बने, लोगों की मदद की।
हमारा खानदान आजादी के लिए लड़ा, आज उस खानदान पर इल्जाम लगाया गया कि हम अवैध तरीके से जनता से धन वसूलते हैं। इल्जाम है कि हम कमजोर लोगों की जमीन हड़प लेते हैं। हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाया गया। इल्जाम लगाने वाले वो लोग हैं, जो जनता का गला घोटते हैं। वो 29 तारीख साजिश करने वालों का दिन था। आज 27 तारीख दुआ करने वाले लोगों का दिन है।''
मेरी आवाज नहीं दबाई जा सकती, मैं अब सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा अफजाल अंसारी ने कहा, ''मैं अकेला ये लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। अपने सूबे में देख लीजिए आजम खान और उनके बेटे को देख लीजिए। अभी इसी हफ्ते बीजेपी के एक एमपी को सजा हुई है। एक साल की सजा सुनाई गई, ताकि उनकी सदस्यता न खत्म हो। आरोप थाने में तोड़फोड़ समेत कई थे। लेकिन देखिए मुझे चार साल की सजा मिली और उन्हें सिर्फ एक साल की।
मेरी आवाज नहीं दबाई जा सकती, मैं अब सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। राहुल गांधी और अब्दुल खान सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, ताकि उनकी सजा में स्टे लगे। मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मेरी आवाज दबाई गई है।''
I.N.D.I.A 2024 के लिए अच्छा विकल्प
अफजाल अंसारी ने कहा कि 2024 के लिए एक अच्छा विकल्प बन गया है। अभी की जालिम हुकूमत अब लौटकर आने वाली नहीं है। अभी ये दो चार महीने ये खूब जुल्म ढहा लें। विपक्षी दलों का विकल्प इनकी नींद उड़ा चुका है। अब ये लोग बेचैनी में जितने लोगों का गला काटना चाहते हैं काट लें। हम भी अपनी एक कुर्बानी देने को तैयार हैं। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लड़ाई जारी रखूंगा।''
अफजाल ने कहा, ''अगर सुप्रीम कोर्ट से मेरी सजा में स्टे लग गई, तो मेरी सदस्यता बहाल हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उपचुनाव हो सकता है। ऐसी संभावना है। हुकूमत साजिश कर रही है लेकिन मैं अपने कस्बे के लोगों को शुक्रगुजार हूं। मेरे जिले के लोगों ने मेरा दिल जीत लिया।
जब मैं जेल गया था तो मुझे एक बात सबसे ज्यादा सता रही थी कि 5 दिन बाद नगर पालिका का चुनाव है। बहुत दिनों से इस हुकूमत का मंसूबा कुछ अलग ही था। पिछली बार ये सिर्फ 2 सीटें जीते थे, 4 सीटें हमारे पास थी। इस बार भी इनके पास 2 ही सीटें हैं। हम लोग 4 सीटें जीतने में कामयाब हुए।''
परिजन और समर्थक रहे मौजूद
अफजाल के परिजन और समर्थक वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे थे। जेल से निकलने के बाद अंसारी का काफिला परिवार के साथ घर के लिए रवाना हो गया। बता दें कि सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर अफजाल ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।
कोर्ट ने अपील पर सुनवाई के दौरान गैंगस्टर मामले में मिली सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल नहीं होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने अफजाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
इस आधार पर दी गई जमानत
एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के क्रम में अफजाल अंसारी के वकील ने कहा था कि उनका मुवक्किल दिल समेत कई बीमारियों से ग्रस्त है। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कोर्ट ने इसके बाद अफजाल अंसारी की फिटनेस रिपोर्ट मंगाई। कोर्ट ने तमाम पहलुओं पर विचार के बाद फैसला सुनाया।
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