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Ghazipur Circle Rate: गाजीपुर में कल से जमीनें होंगी महंगी, नया सर्किल रेट लागू

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले में पांच साल बाद एक अगस्त से नई सर्किल रेट (Ghazipur New Circle Rate) लागू हो जाएगी। इससे अलग-अलग स्थानों पर 8 फीसदी से लेकर 30 फीसदी तक जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। इसके लिए मांग गए सुझाव और आपत्ति का समय समाप्त हो गया। तय समय में कोई आपत्ति नहीं आई। ऐसे में अब नई सर्किल रेट (New Circle Rate) लागू होना तय हो गया है। सर्किल रेट का निर्धारण संबंधित क्षेत्र की सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से तय किया गया है, जिससे भू-स्वामी को उचित कीमत मिल सके और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो सके।

गाजीपुर जिले में वर्ष 2015 में सर्किल रेट रिवाइज की गई थी। जबकि 2018 में आंशिक रूप से कुछ ही क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ा था। इसके बाद से जनपद में सर्किल रेट नहीं बढ़ा। हालांकि इसे देखते हुए जिले में नये सिरे से सर्किल रेट निर्धारण के लिए सभी तहसीलों से सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम आठ फीसदी और अधिकतम 30 फीसदी तक सर्किल रेट निर्धारित किया गया।

अनुमानित सर्किल रेट पर 30 जुलाई तक आपत्ति और सुझाव मांगा गया है, जिसका निस्तारण 31 जुलाई तक किया जाना है। हालांकि किसी तहसील से कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिले। ऐसे में एक अगस्त से जिले में नई सर्किल रेट लागू हो जाएगी और इसी आधार पर भूमि का बैनामा होगा।

एआईजी स्टांप प्रेम प्रकाश नायक के मुताबिक सर्किल रेट का निर्धारण संबंधित क्षेत्र की सड़कों की चौड़ाई को आधार बनाकर किया गया है। इसके मुताबिक तीन मीटर तक की चौड़ी सड़कों वाले इलाकों में आवासीय सर्किल रेट 20 फीसदी बढ़ाई जा रही है। क्योंकि रोजाना होने वाले बैनामों में सबसे अधिक बैनामे इसी क्षेत्रों से हो रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में 11 हजार रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से जमीनें महंगी होगी।जबकि अब तक 9 हजार रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से इन इलाकों का सर्किल रेट था।

वहीं, तीन से सात मीटर तक की चौड़ी सड़कों के किनारे आवासीय क्षेत्रों का सर्किल रेट अब 11 हजार की जगह 12 हजार रुपये प्रति स्क्वायर मीटर होगा। इसी तरह सात मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों वाले इलाके में सर्किल रेट 12 हजार से बढ़कर 13 हजार रुपये प्रति स्क्वायर मीटर हो जाएगा।

आंकड़ों पर एक नजर

तहसील- कृषि- आवासीय- व्यवसायिक

सदर- 15, - 10-20, - 15

सैदपुर-10-12, - 10-12,- 15-20

मुहम्मदाबाद-8-25,-20, -15

जमानिया-14-15, 14-15,14-15

कासिमाबाद-15-25,15-30,10

जखनिया-10-15,15-20,12-15

सेवराई-14-15, 14-15,14-15

नोट: यह आंकडे लगभग और प्रतिशत में हैं।

ग़ाज़ीपुर जनपद में भूमि की नई सर्किल दर एक अगस्त से लागू होनी है। इसके लिए 30 जुलाई तक आपत्ति और सुझाव मांगा गया था, जिसका निस्तारण 31 जुलाई को करना था। हालांकि किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई और ना ही कोई सुझाव दिया।-अरूण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व

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