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मुख्तार अंसारी को हाई कोर्ट से राहत, बहन फहमीदा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर/प्रयागराज. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। फहमीदा की याचिका को सह अभियुक्त शमीम अहमद की याचिका के साथ पेश करने का निर्देश भी दिया गया है। याची और कई अन्य के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी के बिड़ला और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने फहमीदा की याचिका पर दिया है।

याची फहमीदा का कहना है कि सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है। इसलिए याची की भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। याचिका में दर्ज एफआईआर की वैधता को चुनौती दी गई है। अधिशासी अधिकारी मोहम्मदाबाद वीरेंद्र कुमार राव की तहरीर के अनुसार, मोहल्ला काजी टोला वार्ड नंबर 6 में नान जेड ए (सरकारी जमीन) की आराजी तालाब के रूप में कागजातों में दर्ज थी। 

इसे मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा की सास के नाम दर्ज करा दिया गया। ऐसा करने के लिए कागजातों में हेराफेरी की गई। बाद में यह जमीन मुख्तार अंसारी की बहन के नाम करा दी गई। फिर कुछ वक्त के बाद इस जमीन में प्लाटिंग कराई गई। कुल 14 लोगों को जमीन के प्लॉट्स बेच दिए गए। भूमि के विवरण को टैक्स एसेसमेंट रजिस्टर में भी दर्ज कर दिया गया।

शमीम अहमद मोहम्मदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन लोगों पर जमीन की हेराफेरी कर रजिस्ट्री कराने का आरोप है। आरोप यह भी है कि बाद में व्यावसायिक लाभ के लिए मुख्तार के कहने पर प्लाटिंग कर अवैध कब्जे की जमीन को बेच दिया गया।

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