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पत्नी की हत्या में आरोपी पति को दस वर्ष की कैद - Ghazipur News

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक प्रथम अलख कुमार की अदालत ने सोमवार को पत्नी हत्या के दोषी पति को 10 साल की कारावास और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार जंगीपुर थाना निवासी सुरेंद्र यादव ने बहन कुसुम यादव की शादी वर्ष 2009 के दिसंबर माह में थाना बहरियाबाद गांव नादेपुर के लालू यादव के साथ की थी। बाद में ससुराल में पति लालू यादव, जेठ मुन्ना यादव, देवरानी मनीषा व जेठानी इमरती दहेज के लिए कुसुम को प्रताड़ित करने लगीं। दहेज में बाइक, एक लाख रुपये और सोने के चेन की मांग करने लगे। वादी की बहन ने मायके आकर यह शिकायत की। पंचायत के बाद ससुराल वाले कुसुम को विदा कर ले गए। लेकिन प्रताड़ित करना जारी रखा।

30 नवंबर 2015 की भोर में विवाहिता ने फोन कर बताया कि उसके ससुराल वाले उसको जान से मारने वाले हैं। ससुरालियों ने उसकी बहन की हत्या कर दी। इसकी सूचना मिलने पर जब वादी बहन के ससुराल गया तो वह मृत पड़ी थी। वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना उपरांत सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
अभियोजन के तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल नौ गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना- अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए जेठ मुन्ना यादव और जेठानी इमरती देवी व देवरानी मनीषा को दोषमुक्त करते हुए पति को दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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