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वाराणसी में जमीन की खरीद और बिक्री पर प्रशासन ने लगाई रोक, जानिए वजह

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. वाराणसी के पर्यटन में भारी वृद्धि और बुनियादी सुविधाओं की वजह से शहर का तेजी से विस्तार हो रहा है। विस्तार का कार्य व्यवस्थित तरीके से हो इस कारण शासन स्तर पर बीते वर्ष छह आवासीय योजनाएं शुरू की गईं थीं। इसमें अब सातवीं आवासीय योजना को भी शामिल किया गया है।
जीटी रोड आवासीय योजना के नाम से प्रस्तावित इस योजना में 10 गांवों को शामिल किया गया है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने इन गांवों में जमीनों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। नवीन योजना में मोहनसराय से डाफी हाईवे के बीच सड़क के बाईं तरफ की ग्राम सभाओं को शामिल किया गया है।
इन 10 गांवों में नहीं होगी भूमि की खरीद
इस जीटी रोड आवासीय योजना में जिले के ग्राम हांसापुर, मीरापुर, सगहट, मिसिरपुर, निबिया, नकाईन, सदलपुर, कादीपुर, रामपुर व फरीदपुर को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत ग्रामों के चिह्नित आराजी नंबरों एवं रकबों की भूमियों की खरीद-बिक्री अब नहीं होगी। अन्य भूमियों के लिए विक्रेताओं को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। चिह्नित भूमि से संबंधित किसानों को नोटिस देकर छह अन्य आवासीय योजनाओं की तरह सहमति के आधार पर जमीनों की प्रशासन खरीद करेगा।
हो रही थी राजस्व की भारी हानि
उल्लेखनीय है कि आवास विकास परिषद की पूर्व की छह योजनाओं में से वरुणा विहार फेज एक और दो की जमीनों की खरीद बिक्री पर लगी रोक को स्थगित कर दिया गया है। इसका कारण है कि वरुणा विहार में बाढ़ आदि का निर्धारण नहीं हुआ था। इस कारण भविष्य में बंधा आदि बनाना होता। बिना तैयारी के कारण रोक से राजस्व की भारी हानि हो रही थी। अब यह रोक पहले की पांच योजनाओं पर ही रह गई है।
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