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गाजीपुर में बलात्कारी को 5 वर्ष का कठोर कारावास, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगाया

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाए।
मामला 13 मार्च 2018 का है। थाना गहमर क्षेत्र की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला के पति सेना में तैनात थे और वह अपने बच्चों के साथ घर में अकेली रहती थी। उस रात उसकी बेटी अचानक घर से गायब हो गई। जांच में पता चला कि पड़ोसी हरेराम चौहान उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पीड़िता को बरामद करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने अभियोजन की ओर से 7 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
 
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