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गाजीपुर में नाबालिग को भगाने के मामले में आरोपी को 16 साल की सजा और 25 हजार जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश बिंद को दोषी करार दिया है।
न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है। आरोपी को धारा 363 में 5 साल का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना, धारा 366 में 7 साल का कारावास और 15,000 रुपए का जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 4 साल का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कुल जुर्माने की राशि 25,000 रुपये की 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

मामला 1 जून 2017 का है। खानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी नाबालिग पुत्री को गांव का ही ओमप्रकाश बिंद बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने 6 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
 
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