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गाजीपुर में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की जेल और 30 हजार जुर्माना

ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में पॉक्सो कोर्ट ने 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने आरोपी को 14 साल के कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी।
मामला जून 2016 का है। जमानिया थाना क्षेत्र के एक गांव में मन्नू उर्फ मोनू नाम का व्यक्ति बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने घर ले गया। आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी।

पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने 7 गवाहों को पेश किया। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
 
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