गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना लगाया
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रामावतार प्रसाद ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी इमरान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला गाजीपुर के भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र का है। 2022 में इमरान मिया एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया था। उसने पीड़िता को छह महीने तक अलग-अलग जगहों पर रखा। घटना के दो दिन बाद आरोपी की पत्नी ने पीड़िता की मां को सूचना दी। इसके बाद उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया।
पीड़िता की मां की शिकायत पर भुड़कुड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 8 अगस्त 2023 को चार्जशीट दाखिल की। मामले में 8 गवाहों ने अदालत में अभियोजन का समर्थन किया।
मरदानपुर निवासी दोषी इमरान पर पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा चला। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया। धारा 363 में 5 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना दिया। धारा 366 में 7 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना तय किया। एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत की गई। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से यह सफलता मिली।