गाजीपुर में दहेज हत्या में पति को 10 साल और सास-ससुर को 7-7 साल कारावास
ग़ाज़ीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने छह साल पुराने दहेज हत्या मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने विवाहिता अनीता कुमारी की मौत के दोषी पति पवन कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अतिरिक्त, अनीता की सास गीता देवी और ससुर कुबेर राम को 7-7 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर राय ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल आठ गवाह पेश किए। सभी गवाहों की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
यह मामला 27 जून 2020 का है। थाना क्षेत्र के अदिलाबाद गांव निवासी पवन कुमार का विवाह वर्ष 2017 में कोतवाली क्षेत्र के कपूरपुर देहाती निवासी अनीता कुमारी से हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज में मिली मोटरसाइकिल, टीवी और अन्य सामान को खराब बताकर बेहतर सामान की मांग कर रहा था।
आरोप है कि इसी बात को लेकर अनीता को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के भाई विक्की कुमार के अनुसार, घटना से चार-पांच महीने पहले प्रताड़ना काफी बढ़ गई थी।
27 जून 2020 की सुबह पवन कुमार अपनी पत्नी अनीता और दो वर्षीय बेटे अरुण को मायके से वापस ससुराल लेकर गया था। आरोप है कि उसी दिन करीब 11 बजे पति, सास और ससुर ने मिलकर अनीता को जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
घटना के बाद मायके पक्ष ने हत्या और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाकर आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के बाद अदालत ने दोष सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया।
