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गाजीपुर: मतदान व मतगणना के दिन बंद रहेगा मदि‍रालय

गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी गाजीपुर ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 हेतु 22 नवंबर को जनपद गाजीपुर मे स्थित नगर निकायों मे होने वाले मतदान तथा मतगणना दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने एवं लोक शान्ति बनाये रखने हेतु जनपद की समस्त आबकारी दुकानों का पूर्णतया बन्द रखा जाना आवश्यक है। 

जिला मजिस्ट्रेट ने उपबन्धित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त  अधिकारों का प्रयोग करते हुए होने वाले मतदान स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण एवं निर्विध्न सम्पन्न कराने तथा लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 20 नवंबर को सायं 5 बजे से 22 नवंबर को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिनांक 1 दिसम्बर 2017 को प्रारम्भ होने से पूर्व अर्थात 30 नवंबर को रात्रि 12 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक रात्रि 12.00 बजे तक नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 , जनपद मे आने वाली समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, बार, एफएल-16/17, सीएल-1सीएफएल-2/2बी,एल-1, भांग, ताड़ी आदि मादक पदार्थो की समस्त थोक व फुटकर बिक्री की दुकाने पूर्णतया बन्द रखने एवं मादक वस्तुओं के विक्रय को निषिद्ध करने का आदेश दिया है। उपरोक्त बन्दी के दिवसों के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नही होगा।

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