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गाजीपुर: दो निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता सूची में नाम होने पर जायेंगे जेल

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) उपजिला निर्वाचन अधिकारी गाजीपुर ने बताया है कि लोकसभा/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों के बारे में दिनांक 01 जून 2018 से 30 जून तक बूथ लेबल अधिकारियों द्वारा घर-घर भ्रमण कर मतदाता सूची का सत्यापन युद्धस्तर पर किया जा रहा है। मतदाता सूची को शुद्ध करने हेतु निम्न विवरण के अनुसार कार्यवाही की जानी है, जिसका विवरण निम्नवत है-एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक स्थानों पर नाम शामिल कराना अवैधानिक है एवं एक दण्डनीय अपराध माना जायेगा, आपके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने या स्थानान्तरित होने के बावजूद भी मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो दिनांक 01 जून 2018 से 30 जून 2018 तक सम्प्रति घर-घर भ्र्रमण के दौरान सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) से फार्म-7 पर प्राप्त करते हुए नाम विलोपन किए जाने हेतु आवेदन किया जाना अपेक्षित है,यदि आपके पास एक से अधिक मतदाता फोटो पहचान पत्र है तो जहां पर वर्तमान में सामान्य तौर पर निवास कर रहे है, उसे छोड़कर शेष सभी मतदाता फोटो पहचान पत्र फार्म-7 के साथ घर-घर भ्रमण के दौरान आने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते है अथवा नजदीक के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अतिशीघ्र वापस जमा कर दें, 01 जनवरी की अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात, यदि आपका नाम निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं हो पाया है तो घर-घर भ्रमण के दौरान बूथ लेवल अधिकारी को फार्म-6 भर कर उपलब्ध कराकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते है, यदि आपके नाम, पिता/पति के नाम की वर्तनी या किसी अन्य किसी प्रकार की त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं तो कृपया सम्बन्धित फार्म-8 भरकर उसे शुद्ध कराया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने बी.एल.ओ. से सम्पर्क कर सकते है।

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