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गाजीपुर: बगैर पंजीकरण कोचिंग सेंटरों का संचालन अवैध

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर कोचिंग संचालकों के लिए अहम सूचना है। उन्हें अपनी संस्था का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन उनका संचालन अवैध माना जाएगा। पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
डीआईओएस ओपी राय ने यह हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर के संचालक तीन दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित छाया प्रति उनके ऑफिस में जमा कर दें। औचक निरीक्षण में मानक की कमी और रजिस्ट्रेशन के अभाव में कार्रवाई होगी।
मालूम हो कि जिले भर में लगभग हर गांव, मुहल्ले में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। कई जगह तो छात्रों तक के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। शौचालय की सुविधा भी नहीं है। ऐसे भी कोचिंग सेंटर हैं, जहां सरकारी स्कूडीआईओएसलों के टीचर पढ़ा रहे हैं, जबकि यह सरासर गलत है।
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