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गाजीपुर: प्रमाण पत्र के बिना संचालित नहीं होगा भट्ठा

गाजीपुर न्यूज़ टीम, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है कि उ.प्र. राज्य में संचालित होने वाले ईट भट्ठों में आग फुंकाई का कार्य 29 फरवरी 2020 के बाद ही किया जाएगा। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) ने दी है। उन्होंने बताया कि एनजीटी के निर्देशानुसार जिले में कोई भी भट्ठा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के बिना संचालित नहीं किया जाएगा। अगर जिले में कोई भी भट्ठा स्वामी बिना प्रदूषण सहमति एवं रायल्टी जमा किए ईंट मिट्टी का खनन या पथाई का कार्य करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध एकपक्षीय रूप से सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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