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यूपी पुलिस भर्ती PST : मशीन बदले से अभ्यर्थी की लंबाई हुई कम, पढ़ें पूरा मामला

UP Police constable Recruitment : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 के अभ्यर्थी की लंबाई दो अलग-अलग परीक्षण में अलग-अलग पाए जाने पर पुलिस भर्ती बोर्ड से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने बोर्ड से पूछा है कि दो अलग-अलग मशीनों से नापी गई लंबाई में किस कारण भिन्नता पाई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी सतीश यादव की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची 2013 की कांस्टेबल भर्ती में भी शामिल हुआ था। उसमें उसकी लंबाई 168 सेंटीमीटर पाई गई, जो तय मानक के अनुरूप है। लेकिन कान में कुछ समस्या होने के कारण उसका चयन नहीं हो सका। 


याची ने 2018 की भर्ती में फिर से आवेदन किया। इस बार उसकी लंबाई की जांच हुई उसकी लंबाई कम पाई गई। याची का कहना था यदि उसकी लंबाई की जांच भारतीय मानक ब्यूरो से सत्यापित मशीन से की जाए तो 168 सेंटीमीटर ही है। मशीन बदलने के कारण उसकी लंबाई में अंतर आया है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से इस मामले में एक सप्ताह में जवाब मांगा है।


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