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बिजली विभाग पीएफ स्कैम: एपी मिश्रा ने दाखिल की जमानत अर्जी, HC ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट (HC) ने सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. साथ ही स्पष्ट किया है कि इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के पीएफ घोटाला (PF Scam) मामले में नवंबर 2019 से जेल में बंद पूर्व महाप्रबंधक एपी मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत अर्जी दाखिल की है. मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. इस पर अगली सुनवाई 25 फरवरी तय की गई है.


यह आदेश न्यायमूर्ति करूणेश सिंह पवार की एकल सदयीय पीठ ने एपी मिश्रा की याचिका पर पारित किया है. अर्जी में दलील दी गई कि एपी मिश्रा को गलत फंसाया गया है व उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं हैं. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि पूरी जांच करने के ाद ही ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. सरकार को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जाए. इस पर न्यायालय ने सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. साथ ही स्पष्ट किया है कि इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा.

ये हैं आरोप
ईओडब्ल्यू ने एपी मिश्रा के खिलाफ जांच कर आरोप लगाए हैं कि यूपीपीसीएल के पूर्व वित्त निदेशक सुधांशु द्विवेदी और ट्रस्ट के पूर्व सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता के साथ मिलकर नियमों को दरकिनार करते हुए कर्मचारियों के भविष्य निधि के हजारों करोड़ रूपये डीएचएफएल में निवेश कर घोटाला किया है.

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