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गाजीपुर: किसी होटल, शादी लान व सामूहिक स्थल पर नहीं होंगे कार्यकम : डीएम

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव के लिए जन-सामान्य की सुरक्षा को देखते हुए जनपद में धारा-188 लागू कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह ने बताया कि यह निषेधाज्ञा अगले आदेश तक लागू रहेगा। इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पूरे देश में कोरोना के फैलते प्रकोप को देखते हुए उसको फैलने से रोकने के लिए जनता को घरों से न निकलने की अपील की जा रही है। लोगों से आह्वान किया जा रहा है। कि जब तक इमरजेंसी न हो अनावश्यक घरों से बाहर न निकले। इसके मद्देनजर जनपद के सभी सरकारी एवं निजी स्वीमिंग पूल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए है। इसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। जनपद के सभी निजी एवं सार्वजनिक जिम, क्लब के जिम व स्टेडियम के जिम को 31 मार्च तक नागरिकों के प्रयोग के लिए बंद रखा जाएगा।

बंद रहेगें सभी सिनेमा हाल व मल्टीप्लेक्स हाल
जनपद के समस्व सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स हाल में कोई भी शो का संचालन नहीं किया जाएगा। जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षण संस्थान 2 अप्रैल तक बंद रहेंगे। जनपद के सभी सरकारी व निजी कोचिंग संस्थान व पुस्तकालय 2 अप्रैल तक बंद रहेंगे। स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स व क्लब में भी किसी भी ऐसे खेल कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसमें 50 से अधिक व्यक्ति प्रतिभाग करेंगे।

होटल, मैरेज लान में होने वाले कार्यक्रमों पर 31 मार्च तक रोक
जनपद के सभी होटल, मैरेज लॉन, पेईंग गेस्ट हाउस एवं परिसर जो पारिवारिक, व्यवसायिक एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए नि: शुल्क अथवा किराए पर प्रयोग किये जाते हैं। उनमें अब ऐसे कार्यक्रम पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया जाता है। जनपद में किसी भी प्रकार के निजी, पारिवारिक अथवा व्यवसायिक कार्यक्रम यथा-कांफ्रेंस, गोष्ठी, होली-मिलन, समाज मिलन, जन्म दिवस पार्टी, शादी की वर्षगांठ पार्टी का आयोजन 31 मार्च तक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह व शादी से संबंधित कार्यक्रमों के समारोह, अत्यन्त आवश्यक परंपरागत धार्मिक कार्यक्रम के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होगा। परंतु ऐसे कार्यक्रमों के लिए परिसर के संबंधित थाना क्षेत्र के क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को न्यूनतम 3 दिन पहले लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। शादी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को न्यनतम 50 से नीचे रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य अत्यन्त आवश्यक कार्यक्रम जिसमें 20 से अधिक व्यक्तियों के प्रतिभाग करने की संभावना हो, उनकी अनुमति भी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परंतु कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की सूची 3 दिन पूर्व ही क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को देना आवश्यक होगा। ताकि भविष्य में किसी इंफेक्शन को ट्रेस करना हो, तो व संभव हो सके।

होटल व लाज में रुकने वाले विदेशी नागरिकों का देना होगा विवरण
प्रत्येक होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, पेईंग गेस्ट भवन एवं कोई भी निजी भवन का स्वामी जिसमें कोई भी विदेशी नागरिग 15 अप्रैल तक रूकता है या जो वर्तमान में रूका हुआ है। तो उसका नाम, पता, देश का नाम, पासपोर्ट नंबर एवं मोबाईल नम्बर आदि का पूर्ण विवरण संबंधित थाने तथा एफआरआरओ कार्यालय में उसी दिन उपलब्ध कराया जाए। 21 मार्च तक जिन भी भवन स्वामियों की ओर से यह जानकारी नही दी गई है। वह जल्द ही संबंधित थाने तथा एफआरआरओ कार्यालय को यह सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनपद के होटलों, गेस्ट हाउस एवं पेईंग गेस्ट हाउस में ठहरे हुए अन्य नागरिक भी आवश्यकतानुसार ही बाहर निकलेंगे। किसी भी परिसर में यदि किसी व्यक्ति के बीमार होने की सूचना हो तो वे जनपद के स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम में इसका विवरण उपलब्ध कराया जाए। 15 अप्रैल तक विदेशी नागरिकों को किसी भी संभावित इंफेक्शन से बचाने के अपने निवास स्थान, होटल आदि में ही रहेगा। भीड़-भाड़ वाले स्थानों, धार्मिक स्थानों, बाजार एवं अन्य सर्वाजनिक स्थलों पर नहीं घूमेगा। वह केवल उतना ही भ्रमण करेगा। जितना उनकी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के खदीदने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। सभी होटल, लॉज, पेईंग गेस्ट हाउस व टूर आपरेटर उसकी सूचना अनिवार्यता विदेशी नागरिकों को देंगे। जो भी नागरिक उनकी सेवा का प्रयोग कर रहे हैं।

15 अप्रैल तक भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे
15 अप्रैल तक कोई भी व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले ऐसे स्थानों यथा-अस्पताल, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, पोस्ट आफिस, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, निजी कंपनी के कार्यालय, दुकान आदि स्थलों पर तब तक नहीं जाएगा। जब तक उसको स्वयं यहां जाने की आवश्यकता न हो। अपने कार्य से इन स्थलों पर जाने वाले व्यक्ति अपने साथ किसी भी अन्य व्यक्ति को वहां नहीं लेकर जाएंगे। जिसकी वहां अत्यन्त आवश्यकता न हो। इन स्थलों के स्वामियों द्वारा भी अपने माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि अत्यन्त आवश्यक ग्राहक, व्यक्ति के अलावा गैर वांछित व्यक्ति इनके साथ परिसरों में प्रवेश न करें। 15 तक टूर आपरेटर्स के समस्त वाहनों जिसमें विदेशी एवं देशी पर्यटक घूमते हैं।

हर तीन घंटे पर साफ-सफाई व 6 घंटे पर लगवाएं पोछा
उन सभी वाहनों को हर 3 घण्टे में एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड सलूशन से स्प्रे करके एवं उनके सीट, गेट, हत्थे, दरवाजे, खिड़कियां आदि साफ करके उन्हें बीसंक्रमित किया जाएगा। जनपद के सभी मॉल, शो-रूम, दुकान, प्राइवेट हास्पिटल, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, पेेईंग गेस्ट आवास अपने-अपने परिसर को हर 6 घण्टे में एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड सलूशन व ब्लीचिंग सोल्यूशन से साफ करना सुनिश्चित करें। जनपद के प्रत्येग हास्पिटल, मॉल, मार्केट, कॉम्पलेक्स, रेस्टोरेंट अपने-अपने परिसर में सभी ऐसे स्थलों को हर 3 घण्टे में बीसंक्रमित करेंगे। जिनसे जन-सामान्य संपर्क में आते हैं । लिफ्ट, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, रेलिंग की दीवारें, सामान्य एवं इलेक्ट्रिक सीढ़ियां एवं इसकी रेलिंग, टायलेट, बाथरूम व इसके दरवाजे, हैंडल, काउंटर, टायलेट, बाथरूम के सीट्स, वॉशवेशिन, शीशे की सफाई हर 3 घंटे बाद की जाएंगी। इसके साथ ही प्रत्येक 6 घंटे में सोडियम हाइपोक्लोराइड सलूशन से फर्श पर पोछा लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
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