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लखनऊ CAA हिंसा : सात दिन में वसूली की रकम नहीं भरने पर होगी कुर्की

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ में 19 दिसंबर को हिंसा व आगजनी में शामिल 13 लोग वसूली नोटिस मिलने पर भी पैसा जमा नहीं करेंगे तो सात दिन बाद कुर्की और वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। 

फरवरी माह में 13 लोगों को दोषी पाने के बाद एडीएम कोर्ट ने इन सभी से शासकीय कोष में क्षतिपूर्ति धनराशि जमा करने का निर्देश दिया था। नियत तिथि तक धनराशि जमा न होने पर मंगलवार को आरसी यानी वसूली आदेश जारी किए गए। इन दोषियों से 21 लाख 76 हजार रुपए वसूल किए जाने है। जिला प्रशासन के अनुसार दोषियों ने तय अवधि में धनराशि जमा नहीं की है। अब दोषियों को 10 फीसदी अतिरिक्त धन जमा करना पड़ेगा।

57 लोगों से डेढ़ करोड़ रुपए वसूले जाएंगे: एडीएम टीजी, एडीएम सिटी पश्चिम और एडीएम सिटी ईस्ट की कोर्ट से कुल 95 आरोपियों को नोटिस भेजा गया था। सुनवाई के बाद 57 लोगों को दोषी माना गया। इनसे एक करोड़ 55 लाख 62 हजार 537 रुपए की वसूली की जानी है। अभी एडीएम टीजी कोर्ट ने आरसी जारी की है। 

प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज
सीएए के विरोध में घंटाघर से हुई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी में महिला वकील समेत कई लोगों ने बाधा डाली थी। जिनके खिलाफ ठाकुरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि मंगलवार को प्रदर्शनकारी महिलाओं की मदद कर रहे पांच लोगों को घंटाघर से पकड़ा था। साथ ही एक कार जब्त की गई थी। इस दौरान कार्रवाई का विरोध करते हुए काफी लोग जमा हो कर पुलिस से अभद्रता करने लगे। पुलिस ने फरहत सिद्दीकी, फरहान अकरम और फैसल समेत अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। 

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