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उत्तर प्रदेश में दंगाइयों से हर्जाना वसूलेगी योगी सरकार, अध्यादेश लागू करने की राज्यपाल ने दी मंजूरी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को कैबिनेट द्वारा पारित उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश- 2020 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। राजभवन के एक प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को जुलूस, विरोध प्रदर्शन आदि में निजी व सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई के संबंध में उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एण्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश- 2020 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने शुक्रवार को इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी।

लखनऊ जिला प्रशासन ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले साल 19 दिसम्बर को राजधानी में उग्र प्रदर्शन के मामले में आरोपी 57 लोगों की तस्वीर और निजी जानकारी वाले होर्डिंग जगह-जगह लगवाए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसका स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे निजता का हनन करार देते हुए सरकार को 16 मार्च तक वे होर्डिंग हटाने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायालय ने भी सरकार से पूछा है कि आखिर किस कानून के तहत उसने वे होर्डिंग लगवाए हैं। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन देने से इनकार करने के चार दिनों बाद इस अध्यादेश को लागू किया गया है।

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