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संकट झेल रहे उद्यमियों को योगी सरकार ने दी राहत, सभी प्रकार के बिल भुगतान पर ब्याज से छूट

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ, कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन की मार सभी औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों पर पड़ी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन्हें राहत देते हुए 22 मार्च से 30 जून तक की अवधि के सभी प्रकार के देय (बिल आदि) के विलंब भुगतान पर ब्याज से छूट देने का निर्णय लिया है।

यूपी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि लॉकडाउन में औद्योगिक, व्यावसायिक व संस्थागत इकाइयों को बंद करना पड़ा। आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी रुक गया। इससे इन इकाइयों के सामने आए वित्तीय संकट को देखते हुए सरकार औद्योगिक इकाइयों के सशर्त फिर से संचालन की अनुमति दी है। अब राज्य के सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक संस्थानों के देयों पर ब्याज में तीन माह की छूट का निर्णय लिया है।

इस संबंध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मंगलवार को सभी प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को शासनादेश भी जारी कर दिया। विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि 22 मार्च से 30 जून 2020 तक की अवधि के सभी प्रकार के देयों को यदि 30 जून 2020 तक जमा कर दिया जाता है तो उस धनराशि पर विलंब से भुगतान करने पर लागू ब्याज नहीं लिया जाएगा।

प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि यदि इस अवधि के देयों का भुगतान 30 जून 2020 तक जमा नहीं किया तो संपूर्ण स्थगन अवधि के लिए डिफॉल्ट ब्याज देना होगा। हालांकि, 22 मार्च से पहले और 30 जून 2020 के बाद की अवधि का भुगतान निर्धारित तिथि तक करना होगा। शासनादेश के अनुसार इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए संबंधित उद्यमी को औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से अनुरोध करना होगा।
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