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मस्जिद से अजान रोकने के मामले में सरकार का जवाब दाखिल

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के खिलाफ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के पत्र पर कायम जनहित याचिका पर सोमवार को राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जवाब दाखिल कर शासन का पक्ष रखा। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता सफदर काजमी को प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय दिया है। याचिका की सुनवाई पांच मई को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से होगी। कल इस केस में याचियों की तरफ से पूर्व सांसद व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस करेंगे ।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने दिया है। राज्य सरकार ने याची की माग को निराधार बताते हुए याचिका खारिज करने की मांग की है। कहा गया कि लॉक डाउन में सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि जिलाधिकारी ने बीते मार्च माह से ही केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत किसी भी प्रकार के सामूहिक व धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगाई हुई है। यह रोक रामनवमी, अंबेडकर जयंती, ईस्टर व नमाज आदि पर लगी हुई है। गाजीपुर जिले में भी कोरोना के कुछ केस मिले थे। इस कारण कहीं भी भीड़ न हो इसके लिए कार्यक्रमों पर रोक लगी है। जिले में कहीं भी कोई सामूहिक आयोजन नहीं हो रहा है।

सांसद अफजाल अंसारी ने लाउडस्पीकर से मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने के डीएम गाजीपुर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में सांसद ने कहा है कि गाजीपुर में सभी लोग लॉक डाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और अपने घरों में नमाज पढ रहे हैं लेकिन डीएम ने मौखिक निर्देश से जिले में मस्जिद से अजान पर रोक लगा दी है, जो गलत है। डीएम गाजीपुर का यह आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन है । सांसद ने पत्र का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट से उचित कार्रवाई करने व न्याय की मांग की गई है।

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