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प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्वरोजगार के लिए इच्छुक युवक-युवती ऋण के लिए करें यहाँ करे ऑनलाइन आवदेन

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर जनपद के इच्छुक युवक/युवतियों/भावी उद्यमियों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऋण प्राप्त कर अपना नया उद्यम(विनिर्माण/सेवा)स्थापित कर सकते है। इसके लिए आवेदन पत्र https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp पर दिनांक 30.05.2020 तक आन लाइन किया जा सकता है। आन लाइन आवेदन करने हेतु निम्नलिखित अभिलेख आवष्यक है ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत जनसख्या-प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक फोटो एवं, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र । उद्योग क्षेत्र हेतु रूपया-10.00 लाख से अधिक तथा सेवा क्षेत्र हेतु रूपया-5.00 से अधिक निवेश वाली इकाईयों के लिए न्यूनतम कक्षा-8 पास होना चाहिए, जिसमें जन्मतिथि का अंकन होना अति आवशक है। 

आवेदक की आयु 18 वर्श से अधिक होनी चाहिए। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम रू0-25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम  रू0 -10.00 लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है, जिसमें शहरी क्षेत्र में सामान्य जाति के पुरूश लाभार्थियों को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडे़ वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक तथा विकलांग व्यक्तियों को 25 प्रतिषत तथा उसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत व 35 प्रतिषत मार्जिनमनी/सब्सिडी दिये जाने का प्राविधान है। कुल परियोजना लागत का सामान्य श्रेणी के पुरूष लाभार्थियों द्वारा 10 प्रतिशत तथा अन्य द्वारा 5 प्रतिषत का स्वयं का अंशदान करना होगा। विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र गाजीपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।

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