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हाईकोर्ट का आदेश सूबे में आने वाले हर शख्स की सूची बने

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की सूची तैयार की जाए और उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए 400 व्यक्तियों पर एक अधिकारी तैनात किया जाए। जो अपनी सूची के लोगों के मोबाइल नंबर से उनके स्वास्थ्य की जानकारी रखे। यदि किसी को भोजन नहीं मिला है, तो खाना उपलब्ध कराए। कोर्ट ने कहा कि जो लोग हाईवे पर प्राइवेट साधन या पैदल प्रदेश में आए हैं, उनका पता लगाकर उन्हें भी निगरानी सूची में शामिल किया जाए।

कोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कोरेनटाइन सेंटरों की दुर्दशा की शिकायत को लेकर कायम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें अपने आसपास प्रदेश के बाहर से आए व्यक्ति की जानकारी मिले तो वे शासन द्वारा जारी फोननंबर पर इसकी सूचना तत्काल दें ताकि उसे निगरानी सूची में शामिल किया जा सके और बीमार होने पर उसका समुचित इलाज हो सके।

कोर्ट ने कहा कि बाहर से प्रदेश में आने वाले हर व्यक्ति को 15 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में अनिवार्य रूप से रखा जाए। कोरेनटाइन सेंटर की सफाई व सेनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाए ताकि गंदगी से अन्य बीमारी न फैलें। राज्य सरकार बाहर से आए लोगों के सुनियोजित तरीके से ठहरने की व्यवस्था करे।

कोर्ट ने प्रयागराज में कई निर्देशों के बावजूद अस्पतालों में जांच व इलाज की सुविधाएं उपलब्ध न कराने पर नाराजगी जताई और कहा कि अस्पतालों व क्वारंटीन सेंटरों में व्याप्त गंदगी व अव्यवस्था तथा शारीरिक दूरी बनाए रखने के दिशानिर्देश का पालन न करने के फोटोग्राफ स्वयं सच्चाई बता रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि सरकार शहर के अस्पतालों व सामुदायिक केंद्रों में जरूरी सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रही है। वित्तीय दिक्कत है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मदद करे। कोर्ट ने कहा कि एसआरएन अस्पताल के अलावा किसी अस्पताल में आईसीसीयू वार्ड नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों को बंद कर दिया गया है और सरकारी अस्पतालों में रोजमर्रा के मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कॉल्विन, मोतीलाल नेहरू, टीबी व बेली अस्पतालों सहित जिले के 105 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कब तक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

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