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लखनऊ में 26 से खुलेंगे शॉपिंग कांप्लेक्स, इन इलाकों में मंजूरी नहीं

गाजीपुर न्यूज़ टीम, CoronaVirus LockDown 4 Lucknow News: कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन अपने चौथे चरण में जा चुका है। राजधानी में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी बीच कुछ इलाकों में 26 मई से शर्तों के साथ शॉपिंग कांप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। दूसरी ओर कैबिनेट में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस व्यवस्थापन नियमावली 20-20 पर मुहर लगा दी है। इससे अब प्रदेशभर के शॉपिंग माल्स में विदेशी शराब व बीयर की बिक्री हो सकेगी।

शॉपिंग कांप्लेक्स खुलने के लिए तय नियमों के अनुसार उनमें सेंट्रलाइज्ड एसी चलाने की अनुमति नहीं होगी। कांप्लेक्स सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही खुलेंगे। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक,  शॉपिंग कांप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, मॉल्स बंद रहेंगे। यहां पर 65 साल के बुजुर्ग व बच्चों को अनुमति नहीं होगी। जो इलाके रेड जोन या कंटेनमेंट जोन में हैं, वहां  शॉपिंग कांप्लेक्स भी बंद रहेंगे। इसके अलावा बीमार लोग व गर्भवती महिलाओं के भी प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। एक समय में पांच से अधिक लोग प्रवेश नहीं करेंगे। 

इन इलाकों में नहीं खुलेंगे कांप्लेक्स
अमीनाबाद और उसके आसपास, लाटूश रोड एवं नजीराबाद स्थित दुकानें, बीएन रोड कैसरबाग से बापू भवन चौराहे तक सारी दुकानें, बर्लिंगटन चौराहै से कैसरबाग की दुकानें, कैसरबाग चौराहे से बस स्टैंड तक, कैसरबाग बस अड्डा चौराहे से मौलवीगंज चौराहे तक,  मौलवीगंज चौराहे से रकाबगंज चौराहे के मध्य तक की सभी दुकानें, हीवेट रोड, लालबाग और आसपास के बाजार, निशातगंज गली नंबर पांच कंटेंमेंट जोन और बफर जोन में निशातगंज सब्जी मंडी व उसके आसपास के बाजार। 
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