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वाराणसी के लिए जारी हुई गाइडलाइन, दुकानों की साप्ताहिक बंदी बदली

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. लॉकडाउन-5 सोमवार से शुरू हो रहा है। इस दौरान कुछ व्यवस्थाएं बदली गई हैं। ज्यादातर लॉकडाउन-4 वाली ही रहेंगी। दुकानों और बाजार की साप्ताहिक बंदी रविवार की जगह अब शनिवार हो जाएगी। एक तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। दूसरी तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और रविवार को खुलेंगी। दुकानें सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेंगी। पहले शाम पांच बजे तक ही खोलने का निर्देश था।

फिलहाल प्रदेश सरकार के अगले आदेश तक बनारस में सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बन्द ही रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पर भी पाबंदी जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान भी बन्द रहेंगे। होटल, टूरिस्ट परिवहन, टूरिस्ट ऑफिस, लॉज, गेस्ट हाउस आदि बन्द रहेंगे। शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा आदि भी बंद रहेंगे। 

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रविवार की शाम लॉकडाउन-5 के लिए नईगाइड लाइन जारी करते हुए बताया कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह डोर स्टेप डिलेवरी ही होगी। सभी दुकानें बंद रहेंगी। इनके बैरीकेड क्षेत्र में आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। हॉटस्पॉट के 250 मीटर की परिधि के बफर जोन में भी आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें केवल खुलेंगी। 

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे केवल स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलेंगे। आवश्यक सेवाओं व ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य वाहन या किसी व्यक्ति के रात 09 बजे से सुबह 05 बजे तक निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।

जनपद के शहरी क्षेत्रों के सड़क के दोनों ओर की दुकान, मार्केट, मार्केट कांप्लेक्स व कतारबद्ध दुकानें व निजी कार्यालय सड़क के एक तरफ एक दिन खुलेंगे तथा सड़क के दूसरी तरफ अगले दिन खुलेंगे। इस प्रकार से सप्ताह में सोमवार से रविवार तक समस्त दुकानें व निजी कार्यालय एक-एक दिन के अंतराल पर (एक तरफ की दुकानें व निजी कार्यालय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा दूसरी तरफ की दुकानें व निजी कार्यालय मंगलवार, बृहस्पतिवार, रविवार) खोले जायेंगें। शनिवार को दूध व सब्जी के गलियों में घूमकर बेचने के अलावा सभी दुकानों में साप्ताहिक बंदी रहेगी। सभी प्रकार की दुकानों, मंडियों व कार्यालय के खुलने का सुबह 8.00 से शाम 07 बजे तक का होगा। केवल दूध व सब्जी मण्डियों के लिए पहले निर्धारित समय लागू होगा। 

दवाई की दुकानें, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, दूध, खोये की वस्तुओं को निर्मित करने वाली दुकानें, ट्रांसपोर्ट, कोरियर की दुकानें और कम्पनियों के गोदाम व वेयर हाउस सड़क के जिस ओर स्थित हैं, उनकी दैनिक बंदी के दौरान भी प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक खुल सकेंगी। इन दुकानों में शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की एकल दुकानें तथा मार्केट, कॉम्प्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें शनिवार साप्ताहिक बन्दी के अलावा प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से सायंकाल 07.00 बजे तक खुल सकती है। 

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मण्डी, पैठ या मार्केट लगाना प्रतिबंधित रहेगा। गलियों में घूमकर सामग्री बेचने वाले और इसके अलावा सभी दुकानें, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, निजी कार्यालय आदि प्रातः 08.00 बजे से सायंकाल 07.00 बजे तक खुलेंगी। 

सैलून एवं ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाफ कार्य करने के दौरान फेस शील्ड और ग्लव्य पहनना अनिवार्य होगा। अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जायेगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो अथवा डिस्पोजेबल कपड़ा/सामग्री का प्रयोग किया जाये। 

मिठाई की दुकानें खुलेंगी लेकिन दुकान में या इसके आस-पास ग्राहक नहीं खाएगा। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ, फेस-मास्क, फेस-कवर, ग्लव्स एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। खान-पान की वस्तुओं की होम डिलीवरी उनकी दुकानों अथवा होम डिलीवरी कंपनियों के माध्यम से हो सकेगी। जिन होटल, रेस्टोरेन्ट व मॉल पर प्रतिबंध है वह होम डिलेवरी भी नहीं करेंगे। 

पान की दुकानों पर पान केवल घर ले जाकर खाने के लिए बिक्री किया जायेगा। कोई व्यक्ति किसी भी दुकान पर पान नहीं खाएगा। किसी भी व्यक्ति का पान खाकर या इसके अतिरिक्त भी खुले में व सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित और दंडनीय है।
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