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वाराणसी में कुछ दुकानों को लेफ्ट-राइट नियम से छूट,रजिस्टर्ड नावें चलेंगी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. वाराणसी में अनलॉक-1 के तहत कुछ दुकानों को लेफ्ट-राइट नियम से छूट मिल गई है। यानी यह दुकानें अब हफ्ते में तीन की जगह छह दिन खुल सकेंगी। इससे पहले तीन दिन सड़क के लेफ्ट साइड की दुकानें खुलती थीं तो तीन दिन राइट साइड की दुकानों को खोलने की अनुमति थी। यही नहीं सैलून को सातों दिन खोलने की इजाजत मिल गई है। दवा की दुकानें रविवार को भी खोल सकते हैं। वहीं, नाविकों को भी राहत मिली है। नगर निगम में अपनी नावें रजिस्टर्ड करा लेने वालों को संचालन की अनुमति मिल गई है।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि नगर निगम में पंजीकरण कराने वाले मालिक नाव चला सकते हैं। बिना पंजीकरण कराए नाव चलाने पर रोक रहेगी। यदि कोई मनमानी करता है तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम व निषेधाज्ञा तोड़ने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने सोमवार को अपने पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए बताया कि लोगों की जरूरतों को देखते हुए अब हफ्ते के सभी दिन सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक सैलून खुल सकेंगे। वहीं, रेस्टोरेंट व आइसक्रीम पार्लर तीन की जगह छह दिन यानी सोमवार से शनिवार तक सुबह नौ से शाम सात बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ की दवा की दुकानें रविवार को भी खुल सकेंगी। अभी तक तीन दिन एक तरफ की दुकानें और तीन दिन दूसरे तरफ की दुकानें खुलती थीं। डीएम ने कहा कि यह यह आदेश 30 जून तक लागू रहेगा।

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