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केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन, इन शर्तों के साथ 8 जून से खुलेंगे ऑफिस, मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल

गाजीपुर न्यूज़ टीम, केंद्र सरकार ने 30 मई को कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की थी. इसके बाहर तीन फेज में लॉकडाउन में छूट को लेकर गाइडलाइंस जारी की गईं. इसे अनलॉक 1 कहा गया. पहले फेज में 8 जून से सरकार ने धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जुड़ी जगहों, शॉपिंग मॉल को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के हिसाब से खोलने की बात कही. 4 जून को सरकार ने इसके लिए SOP जारी की. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से SOP जारी किया गया.

ऑफिस के लिए

# दफ्तरों के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी है. यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग भी सुविधा हो.

# केवल उन्हीं लोगों को दफ्तर आने की अनुमति दी जाए, जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण न दिखाई दें.

# कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टाफ को अपने सुपरवाइजर को इस बात की जानकारी देनी होगी. उसे तब तक दफ्तर आने की इजाजत न दी जाए, जब तक कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई न कर दिया जाए.

# ड्राइवरों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में जारी नियमों का पालन करना होगा. दफ्तर के अधिकारी, ट्रांसपोर्ट सेवा देने वाले यह निश्चित करेंगे कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर गाड़ियां न चलाएं.

# गाड़ी के भीतर, उसके दरवाजों, स्टीयरिंग, चाबियों का पूरी तरह से डिसइन्फेक्ट होना जरूरी है. इसका ध्यान रखा जाए.

# गर्भवती महिलाएं, उम्रदराज कर्मचारी, पहले से बीमारियों का सामना कर रहे कर्मचारी अतिरिक्त ध्यान रखें. इन्हें ऐसा काम न दिया जाए, जिसमें लोगों से सीधा संपर्क होता हो. दफ्तरों का मैनेजमेंट अगर संभव हो, तो ऐसे लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे.

# मास्क लगाकर आने वाले व्यक्ति को ही ऑफिस में एंट्री मिले.

# ऑफिस में आने वालों के रुटीन पास फिलहाल न बने.

# वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हो.

धार्मिक स्थलों के लिए

# एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी है. यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग भी सुविधा हो.

# मास्क पहनकर आने वालों को ही एंट्री मिले.

# पोस्टर के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाए, ऑडियो-वीडियो मैसेज चले.

# लोग अपने जूते-चप्पल अपनी गाड़ी में ही रखकर आएं, अगर जरूरी हो तो अलग स्लॉट में रखा जाए.

# पार्किंग और मंदिर के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो. आसपास की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.

# एंट्री और एग्जिट के लिए अलग गेट हों.

# मंदिर में आने वाले साबुन से हाथ-पैर धोकर आएं.

# मूर्तियों को टच करने या पवित्र धार्मिक पुस्तकों को छूने की मनाही हो.

# बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने पर अब प्रतिबंध रहेगा.

# फ्लोर को दिन में कई बार धोया जाए.

रेस्टोरेंट के लिए

# टेकअवे को बढ़ावा दिया जाए. फूड डिलिवरी बॉय दरवाजे पर पैकेट छोड़कर आए.

# होम डिलिवरी करने वाले की थर्मल स्कैनिंग हो.

# काम करने वाले स्टाफ के लिए फेस मास्क जरूरी हो.

# 6 फीट की दूरी रखी जाए. भीड़ न होने दी जाए.

# एलिवेटर में कई लोगों का एक साथ जाने पर बैन रहेगा.

# वॉशरूम की समय-समय पर सफाई हो.

# कस्टमर के जाने के बाद टेबल को सैनिटाइज किया जाए.

# किचन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यहां काम करने वाले मास्क और ग्लव्स पहनें. समय-समय पर सैनिटाइज किया जाए.

होटल के लिए

# होटल में आने वाले गेस्ट की ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडिशन जानने के लिए रिसेप्शन पर फॉर्म भरा जाए.

# ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन हो.

# लगेज को लगेज रूम में ले जाने से पहले सैनिटाइज किया जाए.

# सीनियर सिटिजन, गर्भवती महिलाओं के मामले में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए.

# होटल के रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.

# ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल का इस्तेमाल हो.

# रेस्टोरेंट में खाने की जगह, रूम सर्विस और टेकअवे पर जोर दिया जाए.

# रूम में डिलिवरी न देकर, रूम के सामने रख दिया जाए.

# गेमिंग वाले हिस्से, बच्चों के खेलने की जगह बंद रहे.

मॉल के लिए

# भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टाफ की व्यवस्था हो. चाहे पार्किंग हो या मॉल का परिसर.

# एंट्री और एग्जिट के लिए अलग-अलग गेट हो.

# मॉल की दुकानों में एक बार में कम से कम कस्टमर आएं, इसकी व्यवस्था हो.

# एलिवेटर में कम से कम लोग एक बार में जाएं.

# फूड कोर्ट में 50 प्रतिशत लोगों के लिए ही बैठने की व्यवस्था हो.

# गेमिंग और बच्चों के खेलने की जगह पर बैन रहेगा.

# मॉल के अंदर सिनेमा हॉल बंद रहेंगे.

# अगर कोई कोरोना का मरीज पाया जाता है, तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाए.

# हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मेडिकल हेल्प मांगी जाए.

# जिस एरिया में कोरोना संदिग्ध पाया जाए उसे डिसइंफ्क्ट किया जाए.

बाकी हर जगह के लिए कुछ कॉमन गाइडलाइन हैं, जिनका पालन करना होगा. इनमें मास्क पहनना, सैनिटाइजर की व्यवस्था, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्ट, ऑडियो-वीडियो का इस्तेमाल जैसी बातें शामिल हैं.

 
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