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गाजीपुर: रौजा, महिला चिकित्सालय, तुलसी सागर सहित दर्जनो स्थान हुए हॉटस्‍पाट घोषित

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्नांकित ग्रामों/वार्डो में दिनांक 22, 23 ,24 एवं 25.07.2020 को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रामों/वार्डो को सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्‍पाट के रूप में घोषित किया जाता है।

जिसमें जिला महिला चिकित्सा, मुहल्ला सैय्यदबाड़ा, रूईमण्डली (बूढे महादेव) कोतवाली सदर, रौजा, तुलसी सागर(चुंगी), बुद्धा सर्जिकल हास्पिटल, ग्राम खालिसपुर, पी.जी.कालेज चौराहा, ग्राम डिलिया तलवल, कोट मुहल्ला, ग्राम मानपुर, एम.ए.एच.इण्टर कालेज, मुहल्ला टाउनहाल, ग्राम कटवा धरम्म्रपुर, आमघाट सहाकारी कालोनी, लालदरवाजा, जमालपुर, ग्राम लालनपुर, ग्राम तिलेसड़ा, ग्राम यादव मोड, थाना बिरनो, विवेकानन्द कालोनी, तहसील गाजीपुर, ग्राम सेनबरसा, ग्राम मेख, ग्राम सेमउर थाना बरेसर, ग्राम अहरौली माटा, ग्राम फतेहपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम कुतुबपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, 



ग्राम टोडार सिचउत, ग्राम बासुदेवपुर थाना व तहसील कासिमाबाद, मठ्ठी मुहल्ला, रघुबरगंज थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम मलाडी बाराचवर, ग्राम लौवाडीह थाना करीमुदफदीनपुर,ग्राम नेवादा दुबिहा, थाना करीमुद्दीनपुर, ग्रम सिलाईच बालापुर थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम डिहवॉ बासुदेवपुर थाना नोनहरा, ग्राम लठ्ठूडीह थाना करीमुद्दीनपुर, ग्राम गौसपुर बुजुर्गा, थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम करकटपुर भटौलीकला, थाना फॉवरकोल, ग्राम सेमरा थाना व तहसील मु0बाद, वार्ड नं0-23 सदर रोड, ग्राम रसुलपुर थाना व तहसील मु0बाद, ग्राम ताजपुर बाराचवर, ग्राम मुडेरा नोनहरा, ग्राम पहाड़पुर खुर्द थाना सादात, ग्राम सरायगोकुल थाना शादियाबाद, ग्राम मजुई थाना सादात, तहसील जखनियॉ, ग्राम मजुई थाना सादात, 



ग्राम मरदानपुर थाना सादात, वार्ड नु0-8 आजाद नगर थाना सादात, एवं ग्राम उसिया थाना दिलदारनगर तहसील सेवराई गाजीपुर को आने जाने से रोक लगायी गयी है। उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अघतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। 

इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।



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