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गाजीपुर: कोरोना संक्रमितों होटल में आइसोलेट होने के लिए जमा करना होगा 22 हजार

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. कोविड-19 संक्रमितों के होटल आइसोलेशन के लिए शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत मरीज को प्रतिदिन 2000 रुपये के हिसाब से 10 दिनों के लिए होटल प्रबंधन को एकमुश्त जमा करना होगा साथ ही 2000 रुपये इलाज के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को देय होगा। इसी को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. जीसी मौर्य और जिला सर्विलांस अधिकारी डा. उमेश कुमार द्वारा चिन्हित किए गए होटल अवध पहुंचकर उनके प्रबंधक और होटल कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. जीसी मौर्य ने बताया कि होटल में यदि कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज जाता है तो उन्हें होटल आइसोलेशन के सारे निर्देश आपके द्वारा बताएं जाएं। उसके पश्चात होटल आइसोलेशन के लिए शासन के द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिनों का 20000 रुपये और 2000 रुपये चिकित्सा के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां या होटल के काउंटर पर जमा करने के पश्चात उन्हें कमरा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भर्ती होने वाले मरीजों को होटल प्रशासन के द्वारा सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय व बिस्किट और फिर रात्रि भोजन प्रदान किया जाए। लेकिन यह सभी सामग्री उन्हें डिस्पोजल में दी जाए और उनके कमरों से सफाई के पश्चात निकाले गए कचरे को किसी एक स्थान पर रखा जाएगा जिसे डिस्पोजल करने वाली संस्था आकर उस सामग्री को अपने साथ ले जाकर डिस्पोजल करेंगी।

प्रशिक्षण के दौरान जिला सर्विलांस अधिकारी डा. उमेश कुमार ने बताया कि होटल में कार्य करने वाले कर्मचारी प्रत्येक दशा में ग्लब्स, मॉस्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही हाथों को सैनिटाइज करने से पूर्व दोनों हाथों को साबुन से अच्छी तरह जिसके लिए कर्मचारियों को ''सुमन के'' हाथ धोने की प्रक्रिया बताई गयी। उन्होंने बताया कि पहले दोनों हाथों को सीधा, फिर उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून, कलाई को रगड़ कर 20 सेकंड तक रगड़े उसके पश्चात साफ पानी से हाथ धो लेने के पश्चात हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें।

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