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सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होगे एकत्रित - DM

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर प्रशासन ने जिले में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अनलॉक- 2 की गाइड लाइन गुरुवार को जारी की। इसमें नियम और सख्त बनाए गए हैं। जिले में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे। न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा। 

ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नहीं चल सकते है तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे। जनपद के समस्त घोषित कन्टेनमेंट जोन/हाट स्पाट एरिया/रेड जोन में सभी प्रकार के प्रतिष्ठान (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पूर्णतया बन्द रहेंगे। नगर पालिका/नगर पंचायतों में कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से सम्बन्घित दुकानें जैसे किराने की दुकान, (मिल्क व फूूड), दवा की दुकान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, बैंक शाखायें, एटीएम व ग्राहक सेवा केन्द्र, राशन की दुकान,गेहूॅ क्रय केन्द्र, व कृषि इनपुट (कृषि निवेश, खाद्य, बीज, कृषि रक्षा, रसायन, एवं कृषि उपकरण) की दुकानें प्रात: 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ रहेगी कि फेस मास्क/फेस कवर व सोशल डिस्टेन्स का अनुपालन कड़ाई के साथ हों। इसके अलावा टैक्सी/मैक्सी-कैब सर्विस/थ्री-व्हीलर, आटो/ई-रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि वाहनों में समस्त यात्रियों को फेस-मास्क/ फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में सेनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी। दो पहिया वाहनों को भी निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही चलने की अनुमति होगी, दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। सुपर मार्केट आदि खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क, ग्लब्स एवं सेनिटाइजेशन की शर्तें यथावत लागू रहेंगी। सब्जी मण्डी के सम्बन्ध में मुख्य मण्डी सुबह 04.00 बजे से 07.00 बजे तक खुलेंगी। 
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) ने कहा कि भारत सरकार के विभिन्न एडवाइजरी के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से मूलरूप से गाजीपुर जनपद के निवासी जनपद गाजीपुर वापस आ रहे हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त उन्हें होम क्वारंटीन करने का आदेश दिया गया है जिसके अन्तर्गत वे लगातार 14 दिन तक अपने आवास में ही रहेंगे तथा किसी भी दशा में आवास से बाहर सार्वजनिक स्थल पर नहीं निकलेंगे। समय-समय पर चिकित्सकीय टीम इनका परीक्षण करेगी तो उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। जनपद के समस्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थान, निजी शिक्षण संस्थान, सभी सरकारी व निजी कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान व पुस्तकालय दिनांक 31 जुलाई तक बन्द रहेंगे। लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाईकी जाएगी।
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