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गाजीपुर: डीएम ने 25 स्थानो को घोषित किया हॉटस्पाट एरिया

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्नांकित ग्रामों/वार्डो में दिनांक 15 एवं 16.08.2020 को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रामों/वार्डो को सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में कुल- 25 ग्रामो में घोषित किया जाता है। 
जिसमें ग्राम कुतुबपुर, थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम बिजवानपुर, थाना मरदह, तहसील कासिमाबाद, ग्राम गहमर कुबेर राय पट्टी थाना गहमर सेवराई, ग्राम उतरौली थाना रेवतीपुर सेवराई, ग्राम अठहठा थाना रेवतीपुर सेवाराई, ग्राम रामदासपुर थाना सादात सैदपुर, ग्राम भटौली थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम भड़सर थाना बिरनो तहसील सदर, ग्राम मसराय मुबारक थाना मरदह तहसील सदर, ग्राम बद्धुपुर थाना बिरनो सदर, ग्राम चोचकपुर थाना करण्डा सदर, मुहल्ला नियाजी थाना कोतवाली सदर, ग्राम पारा थाना नोनहरा सदर, तुलसीसागर थाना कोतवाली सदर, ग्राम अरखपुर थाना जंगीपुर सदर, सुभाषनगर थाना कोतवाली सदर, कुसुम्ही कला थाना करण्डा सदर, बीकापुर थाना कोतवाली सदर, 

मुगलपुरा थाना कोतवाली तहसील सदर, पीरनगर थाना कोतवाली सदर, उधरनपुर थाना करण्डा सदर, ग्राम करण्डा थाना करण्डा सदर, ग्राम बयेपुर थाना कोतवाली सदर, ग्राम मदनही थाना करण्डा सदर एवं वार्ड नं0-06 दीनदयाल नगर थाना सैदपुर गाजीपुर को आने जाने से रोक लगायी गयी है। उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अघतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। 

इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना अद्योहस्ताक्षरी की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उन्होने बताया कि शहरी खेत्र में सिंगल केस पाये जाने पर 100 मीटर की परिधि में अथवा पूरा मुहल्ला जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट जोन होगा। एक से ज्यादा केस होने पर कन्टेनमेन्ट जोन का दायरा 200 मीटर की परिधि का होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियो के अनुसार बफर जोन का निर्धारि किया जाय। 

जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।

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