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गाजीपुर: जिलाधिकारी ने जारी किया दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलने व बंद होने की गाइडलाइन

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर। जिला सूचना अधिकारी के विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण जनपद में पिछले कुछ दिनों में कोरोना पाजिटिव व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए संक्रमण पर अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत हाटस्पाट/कन्टेनमेंट जोन के बाहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठान समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक खुलेंगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सायं 05.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्ति/वाहनों को छोड़कर पूरी तरह से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 

प्रत्येक व्यवसायिक प्रतिष्ठान के मालिक का यह दायित्व होगा कि शासन के गाइड लाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामग्री न दें और न ही स्वयं बिना मास्क के रहें। प्रशासन/पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय यदि बिना मास्क के स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को सामग्री देते हुए पाये जाते है तो सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा अधिनियम में वर्णित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश दिनांक 31.07.2020 को जारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने का समय प्रातः 09.00 बजे से सायं 09.00 बजे तक के स्थान पर संशोधित समझा जाय। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा एवं दिनांक 31.08.2020 तक प्रभावी रहेगा।

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