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अतीक अहमद की 25 करोड़ की पांच संपत्तियां सील

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. पुलिस ने बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पूर्व सांसद और गैंग 227 के सरगना अतीक अहमद का चकिया स्थित पुराना मकान समेत पांच संपत्तियों को सील कर दिया। इन पांचों संपत्तियों की कीमत 25 करोड़ बताई जा रही है। नगर निगम की मदद से दो अन्य संपत्तियों को गुरुवार को सील किया जाएगा।
डीएम के निर्देश पर खुल्दाबाद, धूमनगंज और सिविल लाइंस पुलिस ने यह कार्रवाई की। सिविल लाइंस स्थित अलीना टॉवर पर कार्रवाई के दौरान उसमें बनी कई दुकानों को भी पुलिस ने सील कर दिया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने अपना मालिकाना हक बताया लेकिन पुलिस को कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सके। इसी इमारत में शहर के चर्चित सर्राफ की दुकान भी सील की गई है।

अतीक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसएसपी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट पर 13 अगस्त को डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा-14(1) के तहत अतीक अहमद की अवैध रूप से अर्जित की गईं कुल सात सम्पत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। जिसके अनुपालन में खुल्दाबाद पुलिस ने मकान नं0-95 डी/1/3 चकिया, मकान नं0-95 डी/4 चकिया और धूमनगंज पुलिस ने मकान नं0-95/51 ओम प्रकाश सभासद नगर, मकान नं0-24 एमआईजी कालिंदीपुरम को सील कर वहां पर कुर्क करने का बोर्ड भी लगा दिया।

वहीं सिविल लाइंस पुलिस ने मकान नं0-197/39 महात्मा गांधी मार्ग को सील करने की कार्रवाई की। एसपी सिटी दिनेश सिंह ने बताया कि खुल्दाबाद क्षेत्र के  दो मकानों को नगर निगम टीम के साथ गुरुवार को सील किया जाएगा।

 
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