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गाजीपुर: खनिज परिवहन के लिए पंजीयन जरूरी : डीएम

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. रायफल क्लब सभाकार में मंगलवार को जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य की उपस्थिति में जनपद के खनिज परिवहन वाहन स्वामियों के साथ बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी ने कहा कि खनिज परिवहन से संबंधित वाहन को वेबसाइट पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। 
एक अक्तूबर से बिना पंजीयन वाले वाहन किसी भी दशा में खनिजों का परिवहन नहीं कर सकेंगे और ना ही उन्हें रवाना किया जायेगा। उन्होंने कहा कि खनिज परिवहन वाहनों पर माइन्स टैग की स्थापना अनिवार्य कर दी गयी है। जिलाधिकारी ने वाहन स्वामियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वह अपने-अपने वाहनों पर माइन्स टैग की स्थापना 20 सितम्बर तक प्रत्येक दशा में करा लें। माइन्स टैग एक आरएफआई है जिसे प्रत्येक वाहन स्वामी को अपने-अपने वाहनों पर लगवाना अनिवार्य होगा। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश गुप्ता, एआरटीओ श्रीराम सिंह, खनन अधिकारी पारसनाथ, जनपद के खनिज परिवहन वाहन स्वामी आदि उपस्थित थे।

 
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