Today Breaking News

Ghazipur: शादी करने के विवाद व हत्या के मामले में 5 सगे भाइयों को 10-10 वर्ष की कारावास

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रिजवानुलहक की न्यायालय ने मंगलवार को हत्या के मामले में शहर कोतवाली के खोदाईपुरा निवासी पांच सगे भाइयों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि में से वादी को आधी धनराशि देने का आदेश हुआ है। इसे अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

शहर कोतवाली के खुदाईपुरा निवासी राजा के भाई प्रदीप की लड़की का तिलक 15 अप्रैल 2011 को सैदपुर कस्बा पर था। उसमें राजा के मोहल्ले के रहने वाले पांचों भाई विध्याचल, प्रेम, भानु, संतोष व अशोक भी गए थे। तिलक के बाद ददरीघाट मंदिर पर शादी करने को लेकर पांचों भाइयों से राजा का विवाद होने लगा। विध्याचल ने कहा कि शादी मंदिर से कतई नहीं होगी। ऐसे में लोगों ने समझाबुझाकर सुलह-समझौता कराया। बावजूद इसके विध्याचल के मन विवाद को लेकर आक्रोश कम नहीं हुआ। 


रात करीब 8:30 बजे वह अपने भाइयों के साथ राजा के घर पहुंच गए और उसके भाई शार्दुल की लात-घूसों से जमकर पिटाई कर दी। इससे उसे गंभीर चोट आई। आनन-फानन लोग जिला अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना कोतवाली में पांच आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धारा में एफआइआर दर्ज किया गया। विवेचना के उपरांत सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। इस दौरान विचारण अभियोजन के तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा कुल नौ गवाहों को पेश किया गया। सभी ने घटना की पुष्टि की।

 
 '