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गोरखपुर में जालसाजी के आरोप में भाजपा मंडल अध्‍यक्ष गिरफ्तार

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गोरखपुर. गोरखपुर के कैंट थाना पुलिस ने रविवार को जालसाजी के आरोप में एक व्‍यक्ति को मोहद्दीपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपित का नाम विनोद शर्मा निवासी ग्राम भटगांवा थाना चौरीचौरा है। वह भाजपा के सरदारनगर मंडल के अध्‍यक्ष भी हैं। उन पर आरोप उन्‍होंने एक फर्जी व्‍यक्ति को दिखाकर एक भूमि का बैनाम करा दिया था। 

फर्जी व्‍यक्ति को दिखाकर कराया गया था भूमि का बैनाम

कैंट थाना पुलिस करीब एक वर्ष से आरोपित की तलाश में थी। सुबह पता चला कि आरोपित मोहद्दीपुर में मौजूद है। पुलिस ने दबिश देकर विनोद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। जंगल महुआ निवासी इरशाद की तहरीर पर कैंट थाना पुलिस ने वर्ष भर पूर्व विनोद सहित चार व्‍यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया था। इरशाद ने आरोप लगाया था कि उनके बाबा की 5 मार्च 2011 को मौत हो गई थी। आरोपितों ने 6 फरवरी 2017 को उन्‍हें जीवित दिखाकर एक भूमि का बैनामा करा दिया था। 


अभी भी फरार चल रहे हैं तीन आरोपित, तलाश में लगी पुलिस 

इस आरोप में पुलिस ने अधिकारी बाग सिटी बिल्‍डर्स एंड कालोनाइजर्स के पार्टनर बृज बिहारी लाल श्रीवास्‍तव, खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम जगदीशपुर निवासी कमलेश सिंह, चौरीचौरा थाना क्षेत्र के ग्राम भटगांवा निवासी विनोद शर्मा व पिपराइच थाना क्षेत्र के मटिहनिया जनूबी निवासी अशोक सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। कैंट थाने के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि विनोद शर्मा को मोहद्दीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्‍य आरोपितों की तलाश जारी है।


जालसाजी के आरोप में दो गिरफ्तार

उधर, एक अन्‍य मामले में जालसाजी के आरोप में सहजनवा पुलिस ने घघसरा बाजार के विद्युत उपकेंद्र के पास से दो व्‍यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों का नाम योगेंद्र कुमार पासवान निवासी डोहरिया कला व जय प्रकाश सिंह निवासी जोगाया कोल है। योगेंद्र व जय प्रकाश आदि पर आरोप है कि वह घघसरा बाजार में एक चि‍ट फंड कंपनी के जरिये लोगों से 18 माह के लिए रुपये जमा कराते थे। बाद में अवधि पूरी होने पर वह रुपये लौटाने में आनाकानी करते थे। लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो चिट फंड कंपनी के डायरेक्टर कुंअर बहादुर चौरसिया निवासी बिकौरा, एरिया मैनेजर जय प्रकाश सिंह निवासी, क्लर्क रविकुमार निवासी हासपाटी, थाना सहजनवा, बैंक मैनेजर संजय निवासी बिकौरा थाना सहजनवा, योगेंद्र आदि के विरुद्ध धारा 409 व 420 के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

 
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