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Ghazipur: विशेष न्यायाधीश SC-ST एक्ट ने नायब तहसीलदार सहित चार को किया तलब

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट गुलाब सिंह ने नायब तहसीलदार सहित चार लोगों को जरिये समन 11 नवंबर को तलब किया है। थाना कोतवाली इलाके के रजदेपुर देहाती निवासी रामचंदर राम द्वारा बैंक से लोन लिया था। वह आर्थिक तंगी के कारण लोन नहीं जमा कर पाया। 

उसी लोन की वसूली को लेकर नायब तहसीलदार सुशील कुमार दुबे, चपरासी सुबेदार यादव, अमीन मदन यादव व लालमोहन यादव एक जून 2012 को वादी के घर पहुंच गए। वादी का आरोप है कि उपरोक्त लोग जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारे-पीटे और जबरन जीप में बैठा कर अपने साथ ले गए। वादी ने घटना की रिपोर्ट करने कोतवाली गया, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब वादी द्वारा एसपी को पत्र दिया। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तब वादी ने न्यायालय में अपनी अर्जी लगाई। न्यायालय ने उसके मामले को संज्ञान में लेते हुए उसके अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए वादी और गवाहों का बयान अंकित करते हुए उपरोक्त लोगों को जरिये समन तलब किया।