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Ghazipur: मुख्तार अंसारी के गजल होटल पर सुनवाई पूरी, दूसरे तल व सीढ़ी को गिराने का था आदेश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी व बेटों के नाम से शहर के महुआबाग में संचालित गजल होटल पर डीएम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई की गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उप जिलाधिकारी सदर प्रभाष कुमार ने बताया कि कोर्ट जल्द ही इस पर फैसला सुनाएगा। गजल होटल के दूसरे तल्ले, सीढ़ी एवं अन्य अतिक्रमण के हिस्से को गिराने के लिए आठ अक्टूबर को एसडीएम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। 

इसके लिए एक हफ्ते का समय देते हुए नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था। इस दौरान होटल संचालक ने उच्च न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया। सुनवाई के बाद डीएम कोर्ट में वाद दाखिल करने का आदेश जारी किया गया। जिलाधिकारी के न्यायालय में सोमवार को इस प्रकरण की सुनवाई पूरी की गई। न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। फैसला मंगलवार को सुनाए जाने की पूरी उम्मीद है। हालांकि न्यायालय ने फैसले की तारीख आगे बढा दी है। पहले के फैसले में गजल होटल के ऊपरी तल सहित नीचे के भी कुछ हिस्से और सीढ़ी को ध्वस्त करना है। 


इसके लिए नगरपालिका को आदेश देते हुए संचालक को एक सप्ताह का समय भी दिया गया था। सदर एसडीएम प्रभाष कुुुुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के न्यायालय में आज उच्च न्यायालय के आदेश पर सुनवाई पूरी कर ली गई है। न्यायालय ने अपने फैसले को सुुुुरक्षित रख लिया है, गजल होटल पर फैैसला एक दो दिनों में आने की उम्मीद है। मालूम हो कि जिला प्रशासन की जांच में गजल होटल के लिए भूखंडों की खरीद एवं बिक्री में अनियमितता मिलने पर 20 सितंबर को मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी एवं दो पुत्रों समेत 12 लोगों पर विभिन्न धाराओं में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। गजल होटल के जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया था कि उपरोक्त भूखंडों के खरीद एवं बिक्री में अनियमितता बरती गई है।

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