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मुख्तार अंसारी की न्यायिक रिमांड के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग से होगी पेशी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. शस्त्र लाइसेंस के मामले में ज्यूडिशियल रिमाण्ड के लिए बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेसिंग से पंजाब के मोहाली जेल से 2 नवम्वर को सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा ने जेल अधीक्षक मोहाली व विवेचक के आवेदन पर उक्त आदेश पारित किया। 

बताते चलें कि मुख्तार अंसारी पंजाब के सास नगर मोहाली की जेल में एक अन्य मामले में बंद है। मुख्तार के खिलाफ दक्षिण टोला थाने में आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। उक्त मामले में ज्यूडिशियल रिमांड के लिए विवेचक के आवेदन पर  न्यायालय ने  21 सितम्वर को वारंट बी जारी किया है।


मुख्तार अंसारी की पेशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा की अदालत में बुधवार 21 अक्तूबर को होनी थी। लेकिन वहां के जेल प्रशासन ने स्वास्थ का हवाला देते हुए विडियो कांफ्रेसिंग से रिमाण्ड बनाने की अपील की। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने सीजेएम न्यायालय में आवेदन दिया है कि मुख्तार अंसारी अस्वस्थ है। मोहाली पंजाब से यहां तक की यात्रा करने में असमर्थ है। इसलिए विडियो कान्फ्रेसिंग से ही ज्यूडिशियल रिमाण्ड बनाया जाए।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले के विवेचक को 23 अक्तूबर को केस डायरी के साथ तलब किया था। विवेचक ने अदालत से आवेदन कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड के लिए मोहाली जेल से मुख्तार अंसारी को अदालत में तलब करने की अपील की।


सीजेएम ने केस डायरी व जेल अधीक्षक मोहाली व सदर विधायक के अधिवक्ता दारोगा सिंह को सुनकर 2 नवम्बर को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश दिया।

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