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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी के भाइयों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी के दो भाइयों को राहत दी है। इनकी गिरोहबंद कानून के तहत दर्ज एफआइआर पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचियों को पुलिस विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है। वहीं, पुलिस को विवेचना शीघ्र पूरी करने का भी निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र व न्यायमूर्ति एसके पचौरी की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी की पत्नी के भाई अनवर शहजाद व सरजील रजा की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी व अजय कुमार श्रीवास्तव ने बहस की। याचियों पर गिरोह बनाकर जमीन हथियाने और बेनामी खरीद से संपत्ति बनाने के आरोप में दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। गाजीपुर कोतवाली में दर्ज एफआइआर को रद करने की मांग की गई थी।


याचियों का कहना था कि पुलिस ने शुरुआत में जमीन में अवैध कब्जा के आरोप में संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी। विवेचना के दौरान उनको पूरक चार्जशीट में शामिल कर लिया गया है। याचियों के साथ अफसा अंसारी का गिरोह बताया गया है, जबकि संजय सिंह को गैंग से बाहर कर दिया गया। एफआइआर में बेनामी संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया है। उन्हें मुख्तार अंसारी की पत्नी का भाई होने के नाते फंसाया गया है। कोर्ट प्राथमिकी को रद करने से इनकार करते हुए विवेचना शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है।


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