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विधायक विजय मिश्रा को हाईकोर्ट से राहत, दूसरे जिले में विवेचना स्थानांतरित करने पर लगी रोक

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र के खिलाफ भदोही में दर्ज मुकदमे की विवेचना वाराणसी परिक्षेत्र के किसी अन्य जिले में स्थानांतरित करने के राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेशों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले की आयोग में चल रही सुनवाई पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही राज्य मानवाधिकार आयोग से  मामले में चार सप्ताह में मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता  एवं न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया है।

राज्य सरकार ने याचिका में मानवाधिकार आयोग के आदेश को चुनौती दी है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि आयोग ने 11 अगस्त, 17 सितंबर और 25 सितंबर 2020 के आदेशों से भदोही में दर्ज केस क्राइम नंबर 237/2020 की सुनवाई भदोही के अलावा वाराणसी परिक्षेत्र के किसी अन्य जिले में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मनीष गोयल ने कहा कि आयोग ने ऐसा करते समय प्रक्रिया का ध्यान नहीं दिया। आयोग ने यह कहते हुए मुकदमे की विवेचना स्थानांतरित करने का आदेश दिया है कि मुकदमा दीवानी प्र‌कृति का है और इसे दर्ज करने के पीछे पुलिस अधिकारियों का पूर्वाग्रह दिखाई देता है। जबकि आयोग को ऐसा आदेश करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।खंडपीठ ने मुद्दे को विचारणीय मानते हुए आयोग के आदेशों और उसके समक्ष चल रही प्रक्रिया पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।

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