Today Breaking News

सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. घोसी (मऊ) के सांसद अतुल राय के खिलाफ लंका थाने में दुष्कर्म का रिपोर्ट दर्ज कराने वाली युवती समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसपी यादव की अदालत ने सांसद के भाई पवन कुमार सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

पवन कुमार सिंह ने अधिवक्ता अनुज यादव के जरिए अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि बलिया के कोटवां नरायनपुर (नरही) की युवती ने वर्ष 2019 में झूठे तथ्यों के आधार पर लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। युवती ने इससे पहले वर्ष 2015 में यूपी कालेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष अमृतेश ङ्क्षसह उर्फ सब्बल के विरुद्ध भी छेड$खानी व धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिवपुर थाने में  मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में  वह अपने आरोप से मुकर गई। 


इस मुकदमें में उसने अपनी जन्मतिथि 10 मार्च 1997 बताई थी तथा समर्थन में हाईस्कूल अंकपत्र की प्रतिलिपि संलग्न की थी। वहीं, थाना लंका में दर्ज कराए गए मुकदमें में उसकी ओर से प्रस्तुत हाईस्कूल के अंकपत्र में उसकी जन्मतिथि 10 जून 1997 अंकित है। युवती  ने नाजायज लाभ प्राप्त करने के आशय से कूटरचित प्रपत्र के आधार पर अपनी उम्र कहीं कम कहीं ज्यादा अंकित की। लक्ष्मणपुर (शिवपुर) क्षेत्र निवासी अपने दोस्त सत्य प्रकाश राय के साथ मिलकर युवती हनी ट्रैपिंग का कार्य करती है। इसको लेकर उसने पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

'